1984 सिख विरोधी दंगा मामला: कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय, जानें कोर्ट ने क्या कहा l
दिल्ली में साल 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के दौरान पुलबंगश गुरुद्वारा में तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी। हिंसा मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं।
1984 सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को सिखों की हत्या के आरोप में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने टाइटलर के खिलाफ आईपीसी 302( हत्या) 147( दंगे), 109(अपराध के लिए उकसाने) और अन्य धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया।
जानकारी के लिए बता दें कि अब 13 सितम्बर को अगली सुनवाई होगी। यह केस पुलबंगश इलाके में तीन सिखों की हत्या और गुरुद्वारा साहिब में आग लगाने के आरोप से जुड़ा है।
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